घर में रखी है गोल्ड की ज्वैलरी तो पढ़ ले जरुरी खबर, क्या बेकार हो जायेगा सोना ? जाने नए नियम

घर मे सो’ने की ज्वे’लरी रखने वालों केलिए एक बहुत बडी खबर सामने आई है। बता दे कि केंद्र सरकार ने बीते दिनों से ही देशभर में सो’ने की होल मार्किंग को जरूरी कर दिया है यानी अब कोई भी व्य’पारी बिन हॉलमा’र्किंग वाली जवै’लरी नही बेच सकेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद

पु’रानी ज्वै’लरी रखने वालों के लिए टेंशन भी पैदा हो गई है।15 जून 2021 के बाद से ही आप अपनी बिना हॉ’ल’मार्किंग वाली ज्वै’लरी को एक्सचेंज भी कर सकते है। इसके अलावा अगर आप चाहे तो अपने ज्वेलर के जरिये इसकी हॉलमा’र्किंग भी कर सकते है।

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बता दे कि इसका सबसे ज्यादा फायदा भी ग्रा’हकों को ही होता है। इसकी जरिये सोने की ख’रीदारी केसमय होने वाली धो’खाध’ड़ी से आपको बहुत ज्यादा राहत भी मिल जाएगी। केन्द्र सरकार ने ज्वैलरी बेचने के लिए नई व्यवस्था’ को लागू करने के लिए एक समिति भी बनाई है। यह समिति इस व्यव’स्था को लागू करने

में आने वाली दिक्कतों को भी सुलझने के लिए भी काम करेगा। बयान के मुताबिक कहा गया है कि 16 जून से 256 जिले के जौहरियों को सिर्फ 14,18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी। इसके अलावा ,20, 23 और 24 कैरेट के सोने की हॉलमार्किंग की अनुमति होगी।

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केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के सभी सोना व्यपारी बीआईएस स्टेंडर्स के मानकों को पूरा करे। जो भी व्यपारी इन मानकों को पूरा नही करेगा तो उसके खि’ला’फ स’ख्त का’र्यवाही की जाएगी।

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