कांका’णी हि’रन शि’का’र माम’ले के दौरान 18 साल पहले सलाम’न खान ओर आ’र्म्स ए’क्ट का के’स भी दर्ज किया गया था। इस मा’मले में जब सल’मान ने आ’र्म्स ला’इसें’स मं’गा गया तो उन्होंने को’र्ट में एक हल’फना’मा पेश करते हुए बताया था कि ला’इसेंस क’हि खो गया है।
हालांकि यह एफ’डेवि’ट झू’ठा निकला था ।आज इसी मसले पर जोधपुर हाई’को;र्ट में वीडियो कॉन्फ्रें’सिंग के जरिए सुन’वाई हुई है। सुन’वाई के दौरान सला’मन खा’न के व’की’ल ह’स्ती’मल सा’रस्वत ने को’र्ट में कहा कि 8 अगस्त 2003 को ग’ल’ती से एफडे’विट क’र दिया गया था। अनजाने में ऐसी भू’ल हो गई है। को’र्ट इस म’सले पर 18 फरवरी को फै’सला सुनवा’ने वाले है।

बता दे salman को 1998में काले हि’रणों के ‘शि’कार के मा’मले के गिर’फ्तार किया गया था। कोर्ट ने उनसे हथियारों का लाइसेंस मांगा था। सलमान ने मुम्बई के बां’द्रा पुलि’स थाने में एफ’आईआर भी द’र्ज की थी।
झू’ठे श’पथ पत्र न्याय’लय में पे’श करना या झू’ठी गवा’हों देने के मा’मलेमें अधिक’तम 7 साल की स’जाका प्रा’वधा’न है। सरकार ने स’लमा’न के खि’ला’फ प्रा’थना पत्र पे’श करते हुए सलमा’न के ‘खि’ला’फ आ’ईपी’सी की धारा 193 के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। salman खान का लाइ’सेंस कही गुम नही हुआ है, उन्हीने खुद ला’इसें’सके रिन्यू के लिए ‘ह’थि’यार ला’इसेंस नवी’नीक’रण शाखा में पेश किया हुआ था।

इसकेबाद तत्का’लीन लोक अभियो;जके भवानीसिंह भाटी ने को;र्ट में सीआ;रपी;सी की धारा 340के अंतर्गत एक अर्जी पेश करके गुहार भी लगाई कि;सलमान खान ने को;र्ट को गुम;राह करने का प्र;यास करने पर मुकद;मा द;र्ज की जाए।